चिकित्सा लाभ
आप निम्नलिखित सभी चिकित्सा लाभों के हकदार हैं
चिकित्सा लाभ
बीमित व्यक्ति को नौकरी के पहले दिन से काम के दौरान हुयी अनहोनी/दुर्घटना पर पूरी चिकित्सा सुविधा मिलती है। उनके इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है। सेवानिवृत्त और स्थायी रूप से विकलांग बीमित व्यक्ति, अपने के पारिवारिक आश्रितों के लिए, ₹120 का एक छोटा सा वार्षिक शुल्क देकर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- आमतौर पर, चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए एलोपैथिक (आधुनिक चिकित्सा) का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यदि बड़ी संख्या में श्रमिक आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग चिकित्सा या होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आईएसएम एंड एच) के माध्यम से उपचार पसंद करते हैं, और यदि राज्य सरकार योग्यता को मान्यता देती है, तो इन पद्धतियों में भी उपचार प्रदान किया जा सकता है।
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आप ईएसआई डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, डायग्नोस्टिक केंद्रों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में आवश्यक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और प्रसूति देखभाल के हकदार हैं। इन सेवाओं में शामिल हैं:
- बाह्य रोगी उपचार (सरकारी)
- विशेषज्ञ परामर्श (सरकारी)
- अस्पताल में भर्ती (अंतर-रोगी उपचार)
- निःशुल्क दवाइयाँ, ड्रेसिंग और सहायक उपकरण (जैसे कृत्रिम अंग)
- इमेजिंग और प्रयोगशाला सेवाएं
- परिवार कल्याण, टीकाकरण, मातृत्व एवं शिशु देखभाल, तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम
- एम्बुलेंस सेवा या अस्पताल जाने के लिए यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- कुछ मामलों के लिए विशेष प्रावधान
- बीमित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भी बीमित व्यक्ति के समान पूर्ण चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की लागत भी शामिल है। निगम यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों के परिवारों को समान चिकित्सा मानक प्रदान किए जाएँ, क्योंकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला अंशदान पूरे देश में समान है।
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यदि आप सेवानिवृत्त हैं: ₹10 प्रति माह (एक वर्ष के लिए एकमुश्त) का भुगतान करके, अधिनियम की धारा 56 के तहत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जा सकता है:
- यदि कोई बीमित व्यक्ति और उनके आश्रितों को कम से कम पाँच वर्षों तक बीमा रहने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने, या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के कारण नौकरी छोड़ देते हैं, तो उन्हें उस अवधि के लिए चिकित्सा लाभ मिलेगा जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है।
- एक बीमित व्यक्ति और जो अपनी नौकरी में स्थायी चोट लगने के कारण अब काम नहीं कर सकते, वे भी चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।
- आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श पाने के हकदार हैं: ईएसआई सभी मामलों में बीमित व्यक्तियों (आईपी) को, और "विस्तारित" या "पूर्ण" चिकित्सा देखभाल वाले क्षेत्रों में उनके परिवार के सदस्यों को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करती है। ईएसआई अस्पतालों, विशेषज्ञ/निदान केंद्रों, या अन्य संस्थानों में, जहाँ उचित सुविधाएँ उपलब्ध हों, पूर्णकालिक या अंशकालिक विशेषज्ञों की नियुक्ति करके विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था की जा सकती है।
व्यापक विशेषता
- 1 सामान्य दवा
- 2 जनरल सर्जरी
- 3 फुफ्फुसीय चिकित्सा (तपेदिक और छाती रोग)
- 4 प्रसूति एवं स्त्री रोग
- 5 पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री
- 6 बच्चों की दवा करने की सुविधा
- 7 कान, नाक और गले के रोग
- 8 त्वचा और यौन संचारित रोग
- 9 आँख
- 10 रेडियोलॉजी
- 11 आर्थोपेडिक्स पुनर्वास सेवाएं (फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक चिकित्सा)
सुपर स्पेशियलिटी
- 1 कार्डियलजी
- 2 तंत्रिका-विज्ञान
- 3 यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी
- 4 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑन्कोलॉजी Oncology
- 5 अंतःस्त्राविका
- 6 कैंसर विज्ञान
- 7 बर्न केस और प्लास्टिक सर्जरी
- 8 कार्डियोथोरेसिक शल्य - चिकित्सा
- 9 न्यूरोसर्जरी
- 10 पेशेवर दवाई
- 11 क्रिटिकल केयर सेवाएं
- 12 रक्त आधान सेवाएं
- ईएसआई योजना के तहत, यदि आप पूर्ण चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप और आपका परिवार अस्पताल में भर्ती होने के हकदार हैं । ईएसआई निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि देश भर में अस्पतालों का निर्माण एक ही मानक के अनुसार हो, और अस्पताल के आकार के अनुसार उपयुक्त उपकरण और कर्मचारी उपलब्ध हों। आपको ईएसआई द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार सभी आवश्यक दवाइयाँ, टीके और ड्रेसिंग उपलब्ध होंगी।
- आप और आपका परिवार राज्य स्तर के विशेष अस्पतालों या ईएसआई योजना के साथ भागीदारी वाले अन्य केंद्रों पर मुफ्त इमेजिंग और सीटी स्कैन, एमआरआई, इकोकार्डियोग्राम और प्रयोगशाला परीक्षण जैसे परीक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
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आपको और आपके परिवार को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और उपकरण प्रदान किए जाते हैं, विशेष रूप से:
- कृत्रिम अंग
- कान की मशीन
- चश्मा (फ्रेम की कीमत 1200/- रुपये से अधिक नहीं होगी तथा फ्रेम का प्रतिस्थापन 5 वर्ष से पहले नहीं किया जाएगा) (केवल बीमित व्यक्तियों के लिए)
- कृत्रिम डेन्चर, दांत (केवल बीमित व्यक्तियों के लिए)
- कृत्रिम नेत्र (केवल बीमित व्यक्तियों के लिए)
- विग (5 वर्ष से पहले नहीं बदला जाएगा) केवल महिला लाभार्थियों को
- कार्डियक पेसमेकर
- व्हीलचेयर/ट्राइसाइकिल
- रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाली वस्तुएं (जैकेट, ब्रेसेज़ आदि)
- सरवाइकल कॉलर
- वॉकिंग कैलिपर्स, सर्जिकल बूट आदि।
- बैसाखियों
- हिप प्रोस्थेसिस, कुल कूल्हा
- अंतःनेत्र लेंस (IOL)
- उपचार के भाग के रूप में विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित कोई अन्य सहायता या उपकरण।
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प्रतिपूर्ति के संबंध में:
- कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर आपको मुफ़्त प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन का अधिकार है। आपके डॉक्टर से मिलने तक इसकी व्यवस्था आपके नियोक्ता की ज़िम्मेदारी है, और वे इस खर्च की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं।
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आप और आपका परिवार कुछ शर्तों के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, अगर आपको निजी उपचार लेना पड़ा हो या दवाओं या अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ा हो। इनमें से कुछ स्थितियाँ इस प्रकार हैं:
- यदि तकनीकी समस्याओं के कारण मोबाइल डिस्पेंसरी उपलब्ध नहीं है।
- यदि आपको किसी आपात स्थिति के कारण ईएसआई डिस्पेंसरी के समय के बाहर निजी उपचार की आवश्यकता हो।
- यदि आपके डॉक्टर या विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाएं ईएसआई डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं हैं, तो आपको उन्हें कहीं और से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- यदि कोई विशेषज्ञ आपको रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाले उपकरण, चलने में सहायक उपकरण या बैसाखी जैसे विशेष उपकरण सुझाता है, जो आपके उपचार के लिए आवश्यक हैं।
- यदि आपके डॉक्टर ने आपके अनुरोध पर घर पर आकर आपका उपचार नहीं किया, और आपको निजी उपचार की व्यवस्था करनी पड़ी।
- यदि किसी आपात स्थिति में योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस या अन्य परिवहन उपलब्ध नहीं था, या आपको विशेषज्ञ परामर्श या उपचार के लिए 8 किमी से अधिक की यात्रा करनी पड़ी, तो आपको परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति भी की जा सकती है।
- यदि आपको अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण किसी एस्कॉर्ट की आवश्यकता है, तो उनकी परिवहन लागत भी कवर की जा सकती है।
- सभी परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति द्वितीय श्रेणी के रेल टिकट या सार्वजनिक परिवहन में सीट की दर पर की जाती है, जो कि व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।
- विशेष प्रावधान
- आपके लाभ सुरक्षित हैं: आपको मिलने वाले किसी भी लाभ को धारा 60 के अंतर्गत किसी अन्य को नहीं सौंपा जा सकता या वापस नहीं लिया जा सकता।
- दोहरा लाभ नहीं: धारा 61 के अनुसार, आप एक ही समय में ईएसआई अधिनियम और किसी अन्य कानून के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते।
- बीमारी के दौरान सुरक्षित वेतन: धारा 72 के अनुसार, जब आप बीमारी की छुट्टी पर हों तो आपका वेतन कम नहीं किया जा सकता।
- बीमारी के दौरान नौकरी की सुरक्षा: धारा 73 के तहत, जब आप बीमारी की छुट्टी पर हों तो आपको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, छुट्टी नहीं दी जा सकती, या आपके रोजगार में कटौती नहीं की जा सकती।
- अपील के अधिकार: यदि आप किसी निर्णय से असहमत हैं, तो आप मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल या कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आपके पास अपील दायर करने के लिए 3 महीने का समय है, लेकिन इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
- न्यायाधिकरण के सदस्य: न्यायाधिकरण में एक न्यायिक सदस्य, संबंधित विशेषज्ञता का एक डॉक्टर और एक श्रमिक नेता शामिल होंगे।
- झूठे बयान: यदि आप झूठे बयान देते हैं, तो आपको धारा 84 के तहत सजा हो सकती है।
- गलत तरीके से प्राप्त लाभों का पुनर्भुगतान: यदि आप अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करते हैं, तो आपको धारा 70 के तहत उन्हें चुकाना होगा।
- अंशदान कटौती: आपका नियोक्ता आपके वेतन से केवल उस अवधि के लिए अंशदान का हिस्सा वसूल सकता है, जिसमें अंशदान देय है, जैसा कि धारा 40 में उल्लिखित है।