आश्रितों के लाभ

आप निम्नलिखित सभी आश्रित लाभों के हकदार हैं

आश्रितों को लाभ:

आश्रितों का लाभ (डीबी): यदि किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु रोजगार संबंधी चोट या व्यावसायिक खतरे के कारण होती है, तो उसके आश्रितों को मृतक के वेतन का 90% मासिक भुगतान के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

मुख्य विवरण:

  1. पात्रता: अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, मृतक बीमित व्यक्ति के आश्रितों को डीबी देय है, जब मृत्यु रोजगार संबंधी चोट या व्यावसायिक बीमारी के कारण होती है।
  2. आयु प्रमाण: आश्रितों की आयु या तो आधिकारिक दस्तावेजों (जैसा कि विनियमन 80(2) में उल्लिखित है) के माध्यम से या किसी सरकारी अस्पताल या औषधालय के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।
  3. न्यूनतम डीबी दर: 01/03/2012 तक, डीबी की न्यूनतम मासिक दर 1200 रुपये है, और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इन दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।